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Highcourt: भ्रष्टाचार मामले में फंसे विधायक अमित रतन को फिलहाल राहत नहीं, जमानत पर सुनवाई 18 मई तक स्थगित

Tue, 09 May 2023 11:45 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

अमित रतन पर आरोप था कि उसने एक सरपंच से चार लाख रुपये की रिश्वत ली थी। महिला सरपंच के पति ने विजिलेंस में इसकी शिकायत दी थी, जिसके बाद विजिलेंस ने ट्रैप लगाया था और बठिंडा के सर्किट हाउस की पार्किंग से उसके करीबी को चार लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
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विस्तार
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एक सरपंच से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार बठिंडा देहात के विधायक अमित रतन को मंगलवार को भी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। नियमित जमानत पर कुछ देर चली सुनवाई के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अमित रतन को बिना कोई राहत दिए सुनवाई 18 मई तक स्थगित कर दी है।

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अमित रतन को पंजाब विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। विधायक पर आरोप था कि उसने एक सरपंच से चार लाख रुपये की रिश्वत ली थी। महिला सरपंच के पति ने विजिलेंस में इसकी शिकायत दी थी, जिसके बाद विजिलेंस ने ट्रैप लगाया था और बठिंडा के सर्किट हाउस की पार्किंग से उसके करीबी को चार लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। बाद में इस मामले में अमित रतन को भी गिरफ्तार किया गया था। बठिंडा की अदालत ने 11 अप्रैल को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब अमित रतन ने हाईकोर्ट से अपनी जमानत की गुहार लगाई है।

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