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Chandigarh News: समय पर ऋण नहीं देने पर पीएनबी के मैनेजर पर पांच हजार रुपये का जुर्माना

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हरियाणा सेवा का अधिकारी आयोग ने दिया फैसला, वेतन काटी जाएगी राशि
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चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने समय पर ऋण नहीं देने पर पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा के मैनेजर पर 5000 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया है। यह जुर्माना राशि मैनेजर के अप्रैल माह के वेतन में से काटी जाएगी। आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने गत माह मार्च में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (एमएमएपीयूवाई) के लाभार्थियों के तीन मामलों की सुनवाई की थी, जिसके तहत सिवानी से प्रार्थी ओमपति के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। इस मामले में बैंक की ओर से समय पर ऋण की अदायगी न करने पर पंजाब नेशनल बैंक, सिवानी, जिला भिवानी के ब्रांच मैनेजर अनुज वर्मा पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय सुनाया है। आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि यह जुर्माना राशि ब्रांच मैनेजर के अप्रैल माह के वेतन में से काटी जाए और इस राशि को राज्य के खजाने में जमा करवाया जाए। इसके अलावा आयोग ने निर्देश दिए कि इस कटौती राशि की चालान रसीद आयोग को अगले 30 दिनों में प्रस्तुत कर जमा करवाई जाए।
इसी प्रकार गांव विधवान से प्रार्थी कर्मवीर के मामले में ब्रांच मैनेजर अनुज वर्मा को चेतावनी जारी कर निर्देश दिए गए हैं कि योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना (एमएमएपीयूवाई) के लाभार्थियों के मामलों को समय पर निपटाया जाए।
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बिना तिथि के पत्र की जांच के आदेश
इसी प्रकार, आयोग ने इन मामलों में डिप्टी डायरेक्टर, पशुपालन विभाग, भिवानी को निर्देश दिए हैं कि डॉ राजकुमार बेनीवाल, एसडीओ, पशुपालन विभाग, सिवानी की तरफ से प्रस्तुत किए गए ओमपति द्वारा दिए गए बिना तारीख के पत्र की सत्यता की जांच करें और आयोग को 22 अप्रैल, 2024 तक इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसी तरह से एसडीओ, पशुपालन विभाग, सिवानी को आयोग की तरह से निर्देशित किया गया है कि दूसरी खरीद की प्रक्रिया को प्रारंभ करें, ताकि बैंक द्वारा समय पर अदायगी की जा सकें।
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