हरियाणा में अब मॉल और दुकानें शाम सात बजे तक खुल सकेंगे। कोविड की स्थिति और व्यापारियों की मांग को देखते हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। व्यापारी रात आठ बजे तक दुकानें खोलने की मांग कर रहे थे लेकिन सरकार ने एक घंटे की रियासत दी है। इससे पहले शाम छह बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति थी।
इसके साथ ही प्रदेश में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत 10 फरवरी सुबह पांच बजे तक बंदिशें बढ़ा दी हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी डीसी को कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराने का आदेश जारी किया है। बता दें कि इससे पहले सुरक्षित हरियाणा के तहत शाम छह बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति थी।
बच्चों को स्कूल में साथ लाना होगा अभिभावकों का सहमति पत्र
एक फरवरी से स्कूल आने वाले 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को अभिभावकों का सहमति पत्र साथ होगा। इसके साथ ही बच्चों को कोविड रोधी वैक्सीन की पहली डोज लगी होनी चाहिए। इनके बिना प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने तीन कक्षाओं के बच्चों को स्कूल बुलाने का लिखित आदेश गुरुवार को जारी किया है।
सभी जिला शिक्षा, मौलिक शिक्षा व अन्य अधिकारियों को निर्देशों पर अमल करने के लिए कहा गया है। बच्चों के लिए हाजिरी की कोई बाध्यता नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। स्कूलों में कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। रोजाना सैनिटाइजेशन होगा। पहली से नौवीं तक के बच्चों के लिए पहले से चली आ रही व्यवस्था जारी रहेगी।
आठ बजे तक खोला जाए बाजार: गर्ग
हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने मांग की है कि बाजार खोलने का समय रात आठ बजे तक होना चाहिए। गर्ग ने कहा कि रेहड़ी, फड़ी, सब्जी, फल वाले, छोटे व मध्यम व्यापारियों का काम शाम 6:00 बजे के बाद ही ज्यादातर होता है। जबकि सरकारी कर्मचारी, मजदूर व मजदूर वर्ग के लोग शाम 5:00 बजे के बाद काम से घर लौटते हैं और 6:00 बजे के बाद बाजारों में समान की खरीदारी के लिए आते हैं। इसलिए इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए।