पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फंसे पूर्व विधायक रोशन लाल आर्य की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
कैथल जिला अदालत से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्य ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी है। जस्टिस एमएमएस बेदी की एकल बेंच ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और साथ ही अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
आर्य ने अग्रिम जमानत अर्जी में कहा है कि पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, जिस पर उनके खिलाफ कोई मामला बनता हो।