Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
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पंजाब के ड्रग रैकेट के सरगना रहे जगदीश भोला को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। जगदीश भोला की मां की आठ जून को मृत्यु हो गई थी। बठिंडा के राय के कलां में 16 से 18 जून तक अखंड पाठ और उसके बाद भोग और 19 जून को श्री कीरतपुर साहिब में अस्थियों के विसर्जन में शामिल होने की हाईकोर्ट ने भोला को इजाजत दी है। इस दौरान पुलिस कस्टडी में ही सभी रस्में पूरी की जाएंगी।
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दो आईपीएस अधिकारी भोला की निगरानी करेंगे, जिनमें एक पुरुष और एक महिला अधिकारी होंगे। बठिंडा के डीसी को भी निगरानी के आदेश दिए गए हैं। 19 जून शाम को भोला को वापस जेल भेजे जाने के आदेश दिए गए हैं। जगदीश भोला ने अपनी मां के भोग में शामिल होने और एक बेटे के तौर पर अंतिम रस्मों को पूरा करने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। हाईकोर्ट इससे पहले भोला को मार्च महीने में मां की तबीयत खराब होने पर एक दिन की पैरोल दे चुका है।