फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हरियाणा: स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को सरकारी भर्तियों में दो फीसदी आरक्षण अनिवार्य, दिवाली से पहले बड़ी सौगात

Thu, 28 Oct 2021 11:42 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

  • हरियाणा सरकार ने 7 साल पहले जारी आदेश का नवीनीकरण किया
  • बीसी, पूर्व सैनिक कोटे के खाली पद दोबारा विज्ञापित होने पर भी मिलेगा लाभ
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। सरकारी नौकरियों की भर्ती में एचपीएससी, एचएसएससी को इन्हें दो फीसदी आरक्षण देना ही होगा। सरकार ने 2013-14 में जारी अपने आदेश का नवीनीकरण किया है। बीसी, पूर्व सैनिक कोटे के खाली पद अगर सरकार दोबारा विज्ञापित करती है तो उसमें भी ये आरक्षण के पात्र होंगे।

विज्ञापन


मुख्य सचिव कार्यालय ने वीरवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। अगर 2013-14 के बाद हुई भर्ती में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को नौकरी में दो प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिला और वे मेरिट के आधार पर भर्ती हुए हैं तो भी उन्हें भविष्य में उच्च पद के लिए होने वाली भर्तियों में यह लाभ मिलेगा।

अगर कोई बिना आरक्षण के जेई लगा है और एसडीओ के पद के लिए आवेदन करता है तो वह दो फीसदी आरक्षण का पात्र होगा। उसे एचपीएससी, एचएसएससी, सरकारी विभाग व अन्य संस्थान आरक्षण का लाभ लेने से नहीं रोक सकेंगे।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें : 11 माह बाद खुलेगा रास्ता: टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने हटाए बैरिकेड, शुक्रवार को हो सकता है एक तरफ का यातायात बहाल
विज्ञापन


सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि पहले हुई भर्तियों में बीसी, पूर्व सैनिक कोटे के जो पद खाली रह गए हैं अगर उन्हें दोबारा विज्ञापित किया जाता है तो उनमें भी स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों व बच्चों को दो फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। सीधी भर्तियों में ही वे इस लाभ के पात्र होंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के वर्तमान आश्रितों में से किसी एक को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण ग्रुप ए से डी श्रेणी के पदों पर लागू होगा। सभी विभाग कड़ाई से सरकार के नए निर्देशों को लागू करें।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें