फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बेअदबी मामला: अभी स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर के तौर पर पेश नहीं होंगे आरएस बैंस, याचिका पर पंजाब सरकार ने दिया आश्वासन

Sat, 30 Oct 2021 09:41 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

कोटकपूरा गोलीकांड में फंसे इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह कुलार ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याची ने कहा कि स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर के तौर पर बैंस की नियुक्ति सीआरपीसी की धारा-24 के खिलाफ है।  
विज्ञापन
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बेअदबी मामले के ट्रायल में पैरवी के लिए सीनियर एडवोकेट आरएस बैंस को स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर नियुक्त करने को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि अगली सुनवाई तक बैंस पेश नहीं होंगे।

विज्ञापन


यह भी पढ़ें - बदले समीकरण: सिद्धू को झटका, सीएम चन्नी बनाएंगे कांग्रेस का चुनावी रोडमैप, कैप्टन को भी रोकने की कोशिश 

कोटकपूरा गोलीकांड में फंसे इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह कुलार ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि बैंस इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में पैरवी कर चुके हैं। यदि वह स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर के तौर पर ट्रायल कोर्ट में पैरवी करेंगे तो यह हितों के टकराव का मामला बन जाएगा। याची ने कहा कि स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर के तौर पर बैंस की नियुक्ति सीआरपीसी की धारा-24 के खिलाफ भी है। इस प्रकार की नियुक्ति से पहले सरकार को हाईकोर्ट से प्रशासकीय पक्ष पर चर्चा करनी चाहिए थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि आरएस बैंस की स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर के तौर पर की गई नियुक्ति से जुड़ी अधिसूचना को रद्द किया जाए। साथ ही याचिका विचाराधीन रहते अधिसूचना पर रोक लगाने की हाईकोर्ट से मांग की गई है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि बेअदबी मामले में ट्रायल की पैरवी अब फिलहाल रेगुलर पब्लिक प्रोसीक्यूटर ही करेंगे।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें