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केंद्र का फैसला: सभी कर्मचारियों के लिए आठ नवंबर से बायोमेट्रिक उपस्थिति जरूरी, आदेश जारी

Mon, 01 Nov 2021 06:01 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालयों में हर समय कोविड-प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण कर्मचारियों को पहले बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट दी गई थी।
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सांकेतिक तस्वीर।
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विस्तार
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केंद्र सरकार ने आठ नवंबर से सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को बहाल करने का फैसला किया है। कार्मिक मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। कोरोना से सुरक्षा के मद्देनजर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभाग के प्रमुखों की होगी कि बायोमेट्रिक मशीनों के बगल में सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखा गया है और सभी कर्मचारी उपस्थिति दर्ज करने से पहले और बाद में अपने हाथों को सैनेटाइज करते हैं। 
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कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालयों में हर समय कोविड-प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण कर्मचारियों को पहले बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट दी गई थी।

सभी मंत्रालयों और विभागों को आदेश जारी
कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में मंत्रालय की ओर से हिदायत दी गई है कि सभी कर्मचारियों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करते समय छह फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो भीड़ से बचने के लिए अतिरिक्त बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीनें लगाई जा सकती हैं।
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बैठकें ऑनलाइन माध्यम से ही होंगी
मंत्रालय ने कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए हर समय मास्क या फेस कवर पहनना आवश्यक किया है। आदेश के तहत अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए जल्बाजी या भीड़ न लगाई जाए, बल्कि अपनी बारी की प्रतीक्षा की जाए। इसके साथ ही विभागीय बैठकों को लेकर आदेश में कहा गया है कि जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी रहेंगी।
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