High security number plate
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इसका सबसे बड़ा फायदा ट्रांसफरेबल जॉब वाले लोगों को होगा, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। यह लोगों को हर बार नए राज्य में जाने पर अपने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया से बचाएगा और अपने स्थान को बदलने में काफी मददगार साबित होगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
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मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के हस्तांतरण की प्रक्रिया में, एक वाहन मालिक को अपने वाहन को उस राज्य के अलावा जहां वाहन पंजीकृत है, किसी अन्य राज्य में एक वर्ष से ज्यादा रखने की अनुमति नहीं है। मालिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर नए राज्य प्राधिकरण के साथ एक नया पंजीकरण लेने की आवश्यकता होती है।
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BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 4144 XX YY रखा गया है। जिसमें BH पहले पंजीकरण के वर्ष को दर्शाता है, फिर भारत सीरीज कोड 4- 0000 से 9999 (रैंडम) XX- अक्षर (AA से ZZ)।
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बीएच सीरीज के तहत दो साल या 4, 6, 8 साल के लिए मोटर व्हीकल टैक्स लगेगा। यह योजना निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी जब उन्हें नए राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा। मोटर व्हीकल टैक्स 14वें वर्ष के बाद वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले जमा की गई राशि का आधा होगा।