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बड़ा कदम : सरकार ने वाहन पंजीकरण के लिए पेश किया नया भारत सीरीज BH मार्क, जानें क्या हैं इसके फायदे

Sat, 28 Aug 2021 12:15 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने शुक्रवार को भारत सीरीज के वाहनों की अधिसूचना जारी की है। नई बीएच सीरीज के वाहनों को पंजीकरण को ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं होगी और यह पूरे देश में मान्य होगा।
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HSRP - फोटो : PTI (For Reference Only)
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विस्तार
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New Bharat Series BH mark introduced for vehicle registration : यदि आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जिसमें आपका देश के अलग-अलग हिस्सों में ट्रांसफर हो सकता है। या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप  बार-बार देश भर में अपना ठिकाना बदलते हैं। अगर आप हर बार ऐसा करने पर अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) को ट्रांसफर (स्थानांतरित) करने की प्रक्रिया से गुजरने की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। केंद्र ने सभी वाहनों में भारत सीरीज या 'BH' नामक एक नया व्हीकल रजिस्ट्रेशन मार्क (वाहन पंजीकरण चिह्न) पेश किया है।
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने शुक्रवार को भारत सीरीज के वाहनों की अधिसूचना जारी की है। नई बीएच सीरीज के वाहनों को पंजीकरण को ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं होगी और यह पूरे देश में मान्य होगा। यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। चार या अधिक राज्यों में कार्यालय रखने वाली निजी कंपनियों के कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
 

सरकार ने जारी की अधिसूचना

High security number plate - फोटो : For Reference Only
इसका सबसे बड़ा फायदा ट्रांसफरेबल जॉब वाले लोगों को होगा, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। यह लोगों को हर बार नए राज्य में जाने पर अपने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया से बचाएगा और अपने स्थान को बदलने में काफी मददगार साबित होगा।
 
 

अब तक क्या थे नियम

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट - फोटो : For Reference Only
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के हस्तांतरण की प्रक्रिया में, एक वाहन मालिक को अपने वाहन को उस राज्य के अलावा जहां वाहन पंजीकृत है, किसी अन्य राज्य में एक वर्ष से ज्यादा रखने की अनुमति नहीं है। मालिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर नए राज्य प्राधिकरण के साथ एक नया पंजीकरण लेने की आवश्यकता होती है। 


 
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High security number plate - फोटो : For Reference Only
BH रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट YY BH 4144 XX YY रखा गया है। जिसमें BH पहले पंजीकरण के वर्ष को दर्शाता है, फिर भारत सीरीज कोड 4- 0000 से 9999 (रैंडम) XX- अक्षर (AA से ZZ)।

नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बीएच सीरीज के तहत दो साल या 4, 6, 8 साल के लिए मोटर व्हीकल टैक्स लगेगा। यह योजना निजी वाहनों की मुफ्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी जब उन्हें नए राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा। मोटर व्हीकल टैक्स 14वें वर्ष के बाद वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस वाहन के लिए पहले जमा की गई राशि का आधा होगा।
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