राजातालाब के गंगापुर उप निबंधन कार्यालय पर भूमि के क्रय विक्रय को लेकर बनाए गए नए नियम से क्रेता और विक्रेता परेशान दिखे। सुबह से ही यहां पर समस्या रही जिसके चलते बहुत से क्रेता विक्रेता बिना पंजीकरण करायें वापस लौट गए।मौके पर उपनिबंधक के अनुपस्थित रहने से लोगों को और भी परेशानी हुई। जमीन क्रय करते समय गवाहों की भी जरूरत होती है। जिनका आधार लगाया जाता है।पहले आधार की छाया प्रति लगा दी जाती थी। अब नए नियम के तहत गवाह के आधार का वेरिफिकेशन होने पर ही पंजीकरण हो सकेगा। इस समस्या को लेकर अधिवक्ता धनंजय केसरी ने कहा कि नए नियम से पहले ही दिन अधिवक्ता सहित त्रेता विक्रेता को घोर परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत सी महिलाएं जो सुबह से ही इस संबंध में रजिस्ट्री कार्यालय पर आई थी खाली लौटना पड़ा।अधिवक्ता दिनेश कुमार ने बताया कि जिस दिन रसीद कटती है उसी दिन जमीन की बिक्री का पंजीकरण नहीं हो पाया तो वह भी मुश्किल से वापस हो पाती है। इस बारे में उप निबंधक गंगापुर अनिल ने बताया कि कुछ समस्याएं आई थी। लखनऊ मुख्यालय से बात कर समाधान कराया गया। उन्होंने बताया कि 2 घंटे देर तक रजिस्ट्री चली और शाम 7 बजे तक कल 49 बैनामे हुए।