एमपी/एमएलए कोर्ट में मंगलवार को आप सांसद संजय सिंह पेश हुए। आचार संहिता उल्लंघन व कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन मामले में विशेष कोर्ट ने उनके अधिवक्ता मदन सिंह की ओर से डिस्चार्ज अर्जी को खारिज कर दिया। साथ ही चार्ज प्रार्थना पत्र स्वीकृत करते हुए कोर्ट ने उन पर चार्ज तय किए हैं। मामले में दो अन्य आरोपियों के अनुपस्थित होने के कारण 5 जुलाई को सुनवाई की तिथि नियत की गई है। जिसके पास फाइल एविडेंस में जा सकती है। बता दें कि जिले के बंधुआकलां थाने के हसनपुर गांव में 13 अप्रैल 2021 को पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति सभा करने के आरोप में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत 13 नामजद और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में सभा कर रहे थे। जिसकी अनुमति उनके पास नहीं थी। मामले में नामजद अन्य आरोपियों ने जमानत करा ली थी जबकि सांसद संजय सिंह के गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद जुलाई 2024 को संजय सिंह ने सरेंडर किया था, जहां 20 हजार रुपये की दो जमानत और निजी मुचलका दाखिल करने पर उनको रिहा किया गया था।विवेचना के बाद पुलिस ने मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी, जगदीश यादव, मकसूद, सुकई, धर्मराज, जीशान, सहबान, सिकंदर, जलील व अजय सभी निवासी हसनपुर को आरोपी बनाकर आरोप पत्र न्यायालय भेजा।