चंदौली जिले में पॉक्सो (विशेष न्यायाधीश) अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में आरोपी जावेद अहमद को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश विकास वर्मा की अदालत ने सोमवार देर शाम यह फैसला सुनाया। मामला वर्ष 2020 का है, जब धीना थाना क्षेत्र के कमालपुर कस्बे निवासी जावेद अहमद के खिलाफ एक नाबालिग किशोरी के परिजनों ने दुष्कर्म के प्रयास और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) शमशेर बहादुर सिंह ने प्रभावी पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी निर्धारित अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। करीब चार वर्ष पुराने इस मामले में आए फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।