गोकशी, गैंगस्टर अधिनियम और पशु क्रूरता के जघन्य अपराधों में लिप्त 25 अपराधियों को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश बुलंदशहर, चंद्रविजय श्रीनेत ने सभी दोषियों को गोकशी में सात-सात साल के कारावास के साथ पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड, गैंगस्टर अधिनियम के तहत सात-सात साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कुल मिलाकर, सभी अभियुक्तों पर 3,76,250 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।