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VIDEO: थर्ड पार्टी को नहीं मिलेगी वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी की नकल, लागू हुआ नया नियम

जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए दस्तावेजों के सत्यापन में जुटे खरीदारों को इन दिनों खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब निबंधन विभाग के अभिलेखागार से किसी भी थर्ड पार्टी को वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी (मुख्तारनामा) की नकल नहीं मिल सकेगी।

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