आगरा। युवक के ऊपर तेजाब डालकर अंग-भंग करने के आरोप में अदालत ने थाना लोहामंडी क्षेत्र के रंगरेजान गली राजा मंडी निवासी सुनील को दोषी पाया। एडीजे 23 अमित कुमार ने जघन्य कृत्य के लिए दोषी को उम्रकैद के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माने की पूरी रकम पीड़ित को दिलाने के आदेश दे दिए। थाना लोहामंडी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रंगरेजान गली राजा मंडी निवासी कमलेश पाल ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनके पति दिनेश पाल हलवाई काम करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। 17 अगस्त 2023 की रात 8 बजे वह काम से वापस लौटकर घर आ रहे थे। रास्ते में महाराजा सूरजमल इंटर कालेज किदवई पार्क राजा मंडी के पास आरोपी सुनील ने उनके पति को रोक लिया। परिजन के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगा। पति ने विरोध किया तो आरोपी दिनेश पाल ने मारपीट की। इसके बाद आरोपी ने पति के ऊपर तेजाब से भरी कट्टी उड़ेल दी। पति बुरी तरह झुलस गए। उन्हें तड़पती हालत में परिजन ने इलाज के लिए एसएन इमरजेंसी में भर्ती कराया। उनके पति दिनेश पाल का तेजाब से चेहरा, आंखें, सीना, पीठ ,दोनों हाथ बुरी पूरी तरह से झुलस गए। पति की प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी। आंखों की रोशनी चली गई। तब परिजन ने एम्स और चेन्नई में पति का इलाज कराया। अदालत में अभियोजन की तरफ से कमलेश पाल ,पीड़ित दिनेश पाल , चश्मदीद गवाह मुकेश पाल, चिंटू माहौर, विष्णु यादव, प्लास्टिक सर्जन डॉ. पुनीत भारद्वाज, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शेफाली मजूमदार, डॉ. सौरभ शर्मा, विवेचक सचिन तोमर, और प्राथमिकी लेखक सिपाही गिरीश चंद को गवाही के लिए अदालत में पेश किया।