आगरा। बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य, जातिसूचक शब्द बोलने और पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने थाना ताजगंज क्षेत्र के एक गांव के निवासी वीरपाल को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संगीता कुमारी ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। थाना ताजगंज में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बालक के पिता ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 25 मई 2020 को उनके 10 साल के पुत्र को गांव का वीरपाल खेत से सब्जी देने के बहाने बहलाकर अपने साथ ले गया। खेत में ले जाकर अप्राकृतिक कृत्य किया। शोर मचाने पर जातिसूचक शब्द बोलने के बाद जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। पुलिस ने 26 मई 2020 को आरोपी को हिरासत में लिया था। अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजा था। विवेचक ने 6 जुलाई 2020 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। संवाद