तो 16 सितंबर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारिख के चलते अगर अब भी आपने टैक्स फाइल नहीं किया है तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपना काफी नुकसान कर रहे है ऐसा इसलिए क्योंकि देर से रिटर्न भरने पर आयकर कानून की धारा 234एफ के तहत जुर्माना लगाया जाता है। यदि आपकी कुल आय 5 लाख से ज्यादा है, तो 5,000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। वहीं, अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो यह शुल्क 1,000 रुपये होगा। यह शुल्क उन सभी करदाताओं पर लागू होता है, जो समय पर रिटर्न नहीं भरते हैं।