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ITR Filing Update: नहीं भरा ITR? अब लगेगा 5000 तक का जुर्माना | Income Tax Return | Breaking

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Updated Wed, 17 Sep 2025 11:30 AM IST

तो 16 सितंबर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारिख के चलते अगर अब भी आपने टैक्स फाइल नहीं किया है तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपना काफी नुकसान कर रहे है ऐसा इसलिए क्योंकि देर से रिटर्न भरने पर आयकर कानून की धारा 234एफ के तहत जुर्माना लगाया जाता है। यदि आपकी कुल आय 5 लाख से ज्यादा है, तो 5,000 रुपये  की पेनाल्टी लगेगी। वहीं, अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो यह शुल्क 1,000 रुपये होगा। यह शुल्क उन सभी करदाताओं पर लागू होता है, जो समय पर रिटर्न नहीं भरते हैं।
 

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