अवैध विस्फोटक सामग्री के मामले में नागौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सुलेमान खान सहित चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को डेगाना सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया।
छोटे-छोटे पैकेटों में विस्फोटक बेचता था आरोपी
पुलिस के अनुसार, आरोपी सुलेमान खान बड़ी मैगजीन में विस्फोटक सामग्री खरीदकर उसे छोटे-छोटे पैकेटों में भरकर अन्य आरोपियों के माध्यम से बेचता था। इससे पहले नागौर पुलिस ने हरसौर गांव की सरहद में स्थित सुनसान इलाके में सुलेमान खान के 45 बीघा फार्म हाउस पर दबिश देकर करीब 10 हजार किलो अमोनियम नाइट्रेट सहित भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त की थी। कार्रवाई के दौरान आरोपी सुलेमान खान की तबीयत बिगड़ने पर उसे अजमेर स्थित जेएलएन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सहित अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी आरोपी से पूछताछ की।
फार्म हाउस से क्या-क्या हुआ था बरामद?
थांवला थाना पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 187 कट्टे अमोनियम नाइट्रेट, 9 कार्टन डेटोनेटर, नीली और लाल बत्ती वायर, बड़े और छोटे गुल्ले, डुडेट तथा अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। इस संबंध में थाना थांवला में प्रकरण संख्या 16, दिनांक 24 जनवरी 2026 को विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5/9(बी), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 5 तथा बीएनएस की धारा 112(2) व 288 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पूछताछ के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं।
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इन लोगों की भी हुई है गिरफ्तारी
इस पूरे प्रकरण का खुलासा करने के लिए नागौर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छवाहा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आसाराम चौधरी के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया गया था। एसटीएफ और थांवला थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी भरत कुमार पुत्र जीवराज माली निवासी नागौर, बंशीलाल बंजारा पुत्र गंगाराम निवासी नया तालाब जिला चित्तौड़गढ़, देवराज मेड़तिया पुत्र जगदीश सिंह राजपूत निवासी बुटाटी और महेंद्र पाल सिंह पुत्र देवेंद्र सिंह राजपूत निवासी पीलवा को गिरफ्तार किया गया था।