फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Jabalpur News: धारदार हथियार से हत्या मामले में दो दोस्त दोषी, आजीवन कारावास की सजा

Tue, 06 Jan 2026 08:56 AM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

धारदार हथियार से हत्या तथा प्राणघातक हमला करने के आरोप में दो दोस्तों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव दोनों आरोपियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपियों को ढाई-ढाई हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि गढा थानान्तर्गत 20 अगस्त 2022 को बजरंग बली मंदिर के सामने से रिब्बू उर्फ रामसिंह पटेल और उसके साथी श्रीकांत के साथ जा रहा था। तभी रंजिश के कारण आरोपी रवि यादव और शिब्बू उर्फ शिवम उन्हें रोककर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने दोनों पर धारदार हथियार से हमला किया था। इस घटना में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई थीं। गंभीर रूप से घायल युवकों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। उपचार के दौरान श्रीकांत की मौत हो गयी थी।

ये भी पढ़ें-नागपुर फोरलेन पर निजी यात्री बस पलटी, 16 घायल, तीन की हालत गंभीर

पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद प्रकरण में न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया था। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहो के आधार पर आरोपियों को हत्या तथा हत्या के प्रयास के तहत दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम कारावास की सजा से दंडित करते हुए जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय में शासन की तरफ से लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा।

विज्ञापन

Latest

Recommended

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
AU ऐप में पढ़ें