फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Damoh Love Jihad: युवती से दुष्कर्म कर बनाए वीडियो, फिर धर्म परिवर्तन की कोशिश, बात नहीं मानी तो कर दिए वायरल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Updated Tue, 02 Sep 2025 10:52 AM IST

दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत सोमवार देर रात लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक रशीद खान ने युवती से दुष्कर्म कर आपत्तिजनक वीडियो बना लिए थे। शादी का दबाव बनाकर वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। जब युवती ने बात नहीं मानी तो उसने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। सोमवार रात परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

मामले के अनुसार आरोपी रशीद ने युवती के घर में घुसकर दुष्कर्म किया और उसके फोटो और वीडियो भी बना लिए। वह धर्म परिवर्तन करके शादी के लिए दवाब बनाता रहा। 18 माह पहले युवती की शादी हो गई और युवती ने उसकी बात नहीं मानी तो आरोपी ने सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो वायरल कर दिए। 31 अगस्त को जब वायरल वीडियो की जानकारी युवती को लगी तो उसने सबसे पहले पति को बताया और दमोह पहुंच गई। माता-पिता के साथ थाने पहुंची सूचना मिलने के बाद बजरंग दल के पदाधिकारी भी पहुंचे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें-  मोक्षधाम में आस्था से खिलवाड़, खारी विसर्जन करने पहुंचे परिवार को नहीं मिली अस्थियां

पीड़िता के मुताबिक आरोपी रशीद खान से उसकी जान पहचान थी। जनवरी 2024 में आरोपी ने उसे अकेला पाकर उसके भाई की हत्या करने की धमकी देकर दुष्कर्म कर उसके वीडियो बनाए थे और उसी आधार पर उसे ब्लैकमेल करता रहा था। उसके बाद युवती की शादी हो गई फिर भी आरोपी युवती को ब्लैकमेल करता था। जब युवती नहीं मानी तो उसके भाई को जान से मारने की धमकी देने लगा था। वह लगातार शादी करने, धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। युवती ने कहा कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। रशीद लगातार कॉल करके युवती को धमकी दे रहा था और 31 अगस्त को उसने वह आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिए।

पुलिस ने बताया कि सोमवार को पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंचीं। थाना प्रभारी सरोज सिंह ने युवती के बयान लिए और आरोपी रसीद खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1807 के अनुसार धारा 376 धारा 506 मध्य प्रदेश स्वतंत्रता अधिनियम 2021 धारा 3 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 धारा 5 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2000 धारा 67A के तहत मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

Latest

विज्ञापन

Recommended

विज्ञापन
Next
एप में पढ़ें