फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Damoh News: पत्नी की दूसरी शादी नहीं हुई बर्दाश्त, दिनदहाड़े चाकू मारकर की हत्या, अब आजीवन कारावास

न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, दमोह Updated Wed, 24 Sep 2025 08:22 AM IST

जिले के पटेरा थाना क्षेत्र में दो साल पहले तलाकशुदा पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति को हटा न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सिराज अली ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को न्यायाधीश द्वारा यह फैसला सुनाया गया।

हटा लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि पटेरा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में रहने वाली मरजीना बी की पहली शादी दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र के सीता बावड़ी निवासी नफीस खान से हुई थी। कुछ साल साथ रहने के बाद दोनों का तलाक हो गया और वे अलग रहने लगे। इसके बाद मरजीना ने दूसरी शादी पटेरा निवासी मुस्ताक खान से कर ली थी।

24 नवंबर 2023 को जैसे ही इसकी जानकारी पहले पति नफीस को लगी तो वह पटेरा पहुंचकर तलाकशुदा पत्नी को दमोह चलने का दबाव बनाने लगा। जब मरजीना ने मना किया तो दोनों के बीच विवाद हुआ और नफीस ने मरजीना पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू का वार उसके पेट में लगा। घटना के बाद आरोपी भाग गया और घायल को इलाज के लिए पटेरा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें: Indore News: गरबों से मुस्लिम ठेकेदार को हटाया, हिंदू संगठनों के विरोध पर भाजपा नेताओं का एक्शन

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी नफीस खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा और चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने धारा 302 में आरोपी नफीस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी के दो बच्चे भी हैं।

पहले से दर्ज हैं आपराधिक मामले

लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी पर पहले से लूट और मारपीट के मामले दर्ज हैं और वह जेल में बंद रहा है। यह हत्याकांड बड़ा ही सनसनीखेज था क्योंकि आरोपी ने दमोह से पटेरा पहुंचकर अपनी पहली पत्नी की दिनदहाड़े हत्या कर दी थी।

Latest

विज्ञापन

Recommended

विज्ञापन
Next
एप में पढ़ें