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Burhanpur: कलावा कटवाया; मूर्तियां फिंकवाईं, पैसे और पक्के मकान का लालच देकर करा रहे थे धर्म परिवर्तन

Thu, 21 Nov 2024 09:09 AM IST
बुरहानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना अंतर्गत आने वाली नावरा पुलिस चौकी के डालमहू गांव में धर्म परिवर्तन कराने से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है।लालच देकर हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म का परिवर्तन कराने वाली एक महिला समेत तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और उनसे पूछताछ जारी है। 

बताया जा रहा है कि गांव के ही इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र ने पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके घर आकर उसके परिजनों को बीते तीन दिनों से पकड़े गए आरोपी लालच देकर हिंदू धर्म छोड़ने का कह रहे थे, और इसके बदले में उन्हें रुपयों के साथ ही बच्चों की फ्री पढ़ाई, पक्का मकान और लड़कियों की मुफ्त शादी करवाने का लालच दिया जा रहा है। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को हिरासत में लिया और चौकी पर लाकर पूछताछ की गई। जिसके बाद मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

इस मामले में नेपानगर थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल ने बताया कि डालमहू के फरियादी अजय पिता कुंवर सिंह जमरे ने चौकी पर आकर शिकायत करते हुए बताया था कि तीन लोग बलिराम बारेला, उसकी पत्नी अनीता बारेला और राम बारेला हैदरपुर के रहने वाले हैं। साथ ही राम डालमहू का ही रहने वाला है। यह लोग मिलकर अजय को तीन दिनों से हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म अपनाने का लालच दे रहे थे, और तीन दिनों से लगातार ही उनके घर में आ रहे थे। इन्होंने एक-एक हजार रु का उसको लालच भी दिया था।

कलावा कटवाया, मूर्तियां फिंकवाईं
टीआई जायसवाल ने बताया कि रुपयों के लालच के साथ ही फरियादी को यह भी लालच दिया गया था कि क्रिश्चियन धर्म अपनाते हो तो उसके बाद आपको फ्री में पढ़ाई और पक्के मकान की सुविधा भी मिलेगी। इतना ही नहीं, उनके द्वारा अजय के शरीर पर पहने हुए हिंदू धर्म के कलावा वगैरह भी कटवा कर फिंकवा दिए गए थे। उनके द्वारा कहा गया कि यह जो मूर्तियां हैं, हिंदू धर्म की देवी देवताओं की, इनको बाहर फेंको और अब ईसाई धर्म को मानो। आप अगर ईसाई धर्म को मानोगे तो हम आपकी आर्थिक मदद करेंगे और आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फरियादी अजय ने चौकी पर आकर रिपोर्ट कराई है, जिस पर तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

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