अलीगंज अग्निकांड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और होटल कारोबारियों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें अग्निशमन विभाग और विद्युत सुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों ने भी भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के तहत जिन होटल और रेस्टोरेंट को क्षेत्रफल के आधार पर फायर एनओसी से छूट प्राप्त है, उन्हें भी शपथ पत्र देना होगा कि उनके प्रतिष्ठान में आग से बचाव के सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम मौजूद हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों के पालन में किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। कार्यशाला में मौजूद होटल संचालकों ने भी सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने की बात कही। बर्लिंग्टन स्थित होटल ज्वाला के संचालक हिमांशू यादव ने बताया कि उनका होटल काफी पुराना और आकार में छोटा है। ऐसे में अतिरिक्त निकास मार्ग की व्यवस्था कैसे की जा सकती है, इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है और उनके होटल में भी सभी जरूरी सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। कार्यशाला में होटल संचालकों को अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, आपातकालीन निकास मार्ग, फायर फाइटिंग उपकरणों की उपलब्धता और भवन सुरक्षा मानकों के पालन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि उद्देश्य केवल नियम लागू करना नहीं, बल्कि जनसुरक्षा सुनिश्चित करना है।