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हल्द्वानी में क्या है विवाद? रेलवे की किस जमीन पर है हंगामा, कोर्ट तक पहुंचा मामला

वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Updated Mon, 02 Jan 2023 05:49 PM IST

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में स्थित गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे। इसके लिए न्यायालय ने प्रशासन को सप्ताह भर की समयसीमा दी थी। इसी आदेश में कोर्ट ने प्रशासन से वनभूलपुरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लाइसेंसी हथियर भी जमा करवाने को कहा था। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट भी रेलवे की जमीनों पर अतिक्रमण को ले कर चिंता जताते हुए इसे जल्द से जल्द खाली करवाने के आदेश दे चुका है। अब ये मामला तूल पकड़ रहा है इसको लेकर लोग सड़को पर हैं देखिये रिपोर्ट...

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