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Sharmishtha Panoli: कलकत्ता HC ने सोशल इन्फ्लुएंसर को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन कई शर्त रखी है।

Thu, 05 Jun 2025 04:53 PM IST
अभिलाषा पाठक वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम

22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 हजार के बॉंड पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने शर्मिष्ठा को बेल देते हुए ये भी आदेश दिया है कि वो देश छोड़कर नही जा सकतीं।

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