सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर महिला पर अत्याचार कर उसे उसकी ससुराल से निकाल दिया जाता है तो वो महिला अपने वर्तमान निवास स्थान से आईपीसी की धारा 498ए के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐसी पीड़ित महिलाओं के हक में और क्या आदेश दिया है। जानिए इस रिपोर्ट में।