जिला मुख्यालय के जेल रोड स्थित मस्जिद में बिना नक्शा अवैध निर्माण करने के मामले में आयुक्त कोर्ट के फैसले को मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी के सदस्यों ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। नगर निगम मंडी के आयुक्त कोर्ट ने 12 सितंबर को मस्जिद में किए अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर गिराकर उसे पुरानी यथास्थिति में लाने का फैसला सुनाया था। फैसले के अनुसार मस्जिद में बिना नक्शा पास कर बनाई अवैध दो मंजिलों को गिराने के आदेश थे। फैसले के 15वें दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिमला हाईकोर्ट में आयुक्त कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की है।