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Supreme Court on Stray Dog Order: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनका गांधी ने उठाए सवाल

Fri, 07 Nov 2025 09:31 PM IST
सुरेश शाह वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम

Supreme Court on Stray Dog Order: सुप्रीम कोर्ट के सार्वजनिक स्थानों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी की नेता और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने इस आदेश पर प्रतिक्रिया दी।

मेनका गांधी ने कहा कि, यह फैसला उतना ही बुरा है या शायद उससे भी बुरा है, जितना जस्टिस पारदीवाला का फैसला था। इसे लागू करना संभव नहीं है। अगर पांच हजार कुत्तों को हटाया जाए तो उन्हें कहां रखा जाएगा? इसके लिए पचास आश्रय की जरूरत होगी। लेकिन हमारे पास इतने आश्रय नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि, इन्हें उठाने वाले लोग भी चाहिए। अगर यहां आठ लाख कुत्ते हैं तो 5000 को हटाने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर यह मुमकिन होता तो अब तक किया जा चुका होता।

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अहम निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के परिसर से सभी आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि नसबंदी के बाद इन कुत्तों को उसी इलाके में वापस नहीं छोड़ा जाएगा।

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