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आधार को पैन से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ी, अब SC में नवंबर में सुनवाई

Wed, 30 Aug 2017 09:58 PM IST
वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को जानकारी दी कि आधार को केन्द्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं से जोड़ने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। केन्द्र के मुताबिक, मौजूदा समय में 30 से ज्यादा सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए आधार से लिंकिंग का काम 30 सितंबर तक करने के लिए कहा गया था। अब इस तिथि को 3 महीने आगे बढ़ा दिया गया है।
 

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