मोदी सरकार की तरफ से सोना रखने की सीमा तय कर दी है। नई घोषणा के मुताबिक विवाहित महिलाएं 500 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती हैं, जबकि अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। पुरुष भी 100 ग्राम सोना रख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा सोना आपके पास मिलता है और उसके एवज में कोई साक्ष्य नहीं होगा तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने कहा कि संशोधित आयकर कानून के तहत पैतृक आभूषण और सोने पर कर नहीं लगेगा। इसके साथ ही घोषित आय से खरीदे गए सोने पर भी कर नहीं लगेगा। पैतृक संपत्ति के तौर पर मिला सोना या आभूषण भी कर दायरे से बाहर होगा।