Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चे को गोद लेने के इच्छुक माता-पिता किसी विशेष बच्चे को नहीं चुन सकते। ऐसे माता-पिता की जरूरतें और इच्छाएं हमेशा बच्चे के हित के अधीन होंगी।
13 October 2026
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