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Delhi High Court: बच्चा गोद लेने को लेकर Court का फैसला, 'विशेष बच्चे को नहीं चुन सकते माता-पिता'

Sat, 10 Dec 2022 06:45 PM IST
Anonymous User वीडियो डेस्क अमर उजाला.कॉम

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि बच्चे को गोद लेने के इच्छुक माता-पिता किसी विशेष बच्चे को नहीं चुन सकते। ऐसे माता-पिता की जरूरतें और इच्छाएं हमेशा बच्चे के हित के अधीन होंगी। 
 

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