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Case Filed Against Rahul Gandhi: राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले को लेकर राष्ट्रद्रोह का केस हुआ दर्ज

Sun, 21 Sep 2025 03:48 AM IST
भास्कर तिवारी वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। अदालत ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर, 2025 की तारीख तय की है। उस दिन याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा।

यह याचिका वकील नृपेंद्र पांडेय ने लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल की है। याचिका में राहुल गांधी के उस बयान को आधार बनाया गया है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि "अब हमारी लड़ाई भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य (इंडियन स्टेट) से है।"

याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडेय के अनुसार, राहुल गांधी ने यह बयान 15 जनवरी, 2025 को दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि "भारतीय राज्य" के खिलाफ लड़ने की बात कहना देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर सीधा हमला है।

पांडेय ने अपनी याचिका में कहा है कि यह बयान जानबूझकर, पूरी चेतना के साथ और देश को अस्थिर करने के इरादे से दिया गया था। उन्होंने इस बयान को राष्ट्रविरोधी करार देते हुए दावा किया है कि इससे देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस बयान का विरोध नहीं किया, जिससे उनकी मौन सहमति प्रतीत होती है।

मामला सांसद/विधायक मामलों की विशेष अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) आलोक वर्मा की अदालत में है। अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले का संज्ञान लेते हुए इसे एक शिकायत मामले के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत अब 1 अक्टूबर को याचिकाकर्ता नृपेंद्र पांडेय का बयान सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दर्ज करेगी, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।

याचिका में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत देशद्रोह और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को दंडित करने की मांग की गई है।

यह मामला हाल के दिनों में राहुल गांधी से जुड़ा दूसरा कानूनी मामला है जो लखनऊ की अदालत में चर्चा में है। इससे पहले जुलाई 2025 में, भारतीय सेना पर टिप्पणी से जुड़े एक मानहानि के मामले में उन्हें इसी तरह की एक अदालत से जमानत मिली थी। हालांकि, राष्ट्रद्रोह का यह नया मामला पूरी तरह से अलग और उनके एक भिन्न बयान पर आधारित है

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