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Babri Masjid Verdict: सभी आरोपी बरी, सीबीआई अदालत ने कहा, 'पूर्व नियोजित घटना नहीं थी'

वीडियो डेस्क, अमर उजाला.कॉम Updated Wed, 30 Sep 2020 01:41 PM IST

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत का फैसला आ गया है. 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ उस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया. मामले में अदालत ने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है.
 

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