खाद्य सुरक्षा विभाग ने चिंतपूर्णी में दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के नियमों के बारे में जागरूक किया। असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी धर्मशाला सविता ठाकुर और फूड सेफ्टी ऑफिसर धर्मशाला डॉ अभिषेक ठाकुर ने दुकानदारों को बताया कि खाद्य पदार्थों को अखबार के कागज पर रखकर न बेचने की हिदायती दी। इसके अलावा, दुकानदारों को फूड लाइसेंस बनाने के बारे में जागरूक किया गया। फूड लाइसेंस बनाने की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे दुकानदार आसानी से अपना लाइसेंस बना सकते हैं। उन्होंने आने वाले समय में जिन दुकानदारों द्वारा फूड के लाइसेंस नहीं बनाए जाएंगे, उनके चालान काटे जाएंगे। चालान की राशि ₹100000 तक हो सकती है। इस मौके पर चिंतपूर्णी के स्थानीय दुकानदार और व्यापारी भी मौजूद रहे।