व्यापारी और स्टेक होल्डर्स खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन न करें। उपभोक्ताओं को निम्न गुणवत्ता के पदार्थ उपलब्ध न करवाए। ऐसे करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह बात खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने कही। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में मंगलवार को विभाग ने व्यापारियों, होटल कारोबारियों और दुकानदारों (स्टेक होल्डर्स) के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रणजीत सिंह ठाकुर विशेष तौर पर उपस्थित रहे।