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Hamirpur: उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ बोलीं- कोई भी घायल न छूटे कैशलैस इलाज की सुविधा से

उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के लिए पीएम-राहत योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों और अन्य सूचीबद्ध अस्पतालों में डेढ़ लाख रुपये तक के मुफ्त एवं कैशलैस इलाज की सुविधा का प्रावधान किया गया है। सड़क दुर्घटना के बाद 24 घंटे के भीतर अस्पताल में दाखिल होने पर यह सुविधा मिलेगी और घायल व्यक्ति का अधिकतम सात दिन तक कैशलैस इलाज किया जा सकता है। कोई भी सूचीबद्ध अस्पताल घायल को दाखिल करने से मना नहीं कर सकता है। जिला हमीरपुर में इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को यहां हमीर भवन में जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि इस सुविधा का लाभ पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए अस्पताल स्तर पर ऑनलाइन अपलोडिंग की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। ई-डार (ई-डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) के एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफार्म पर सड़क दुर्घटना से संबंधित संक्षिप्त जानकारी अपलोड करते ही घायल व्यक्ति का कैशलेस इलाज शुरू किया जा सकता है।

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