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करनाल में छात्राओं को पोक्सो अधिनियम की दी जानकारी, कानूनों के सही उपयोग के लिए किया जागरूक

संवाद न्यूज एजेंसी करनाल। अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से 100 मिलियन्स स्माइलस के तहत वीरवार को एसडी गर्ल्स वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह निषेध कानून तथा निशुल्क विधिक सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए छात्राओं को जागरूक रहने का संदेश दिया। इस दौरान अधिवक्ता रमन मल्होत्रा ने छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कानून को बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। उन्होंने कानून के प्रावधानों, इसके सही उपयोग और किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना की स्थिति में कानूनी सहायता लेने की प्रक्रिया से छात्राओं को अवगत कराया। वहीं अधिवक्ता मोनिका शर्मा ने पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत लागू विभिन्न धाराओं की जानकारी देते हुए बताया कि यौन अपराध करने वालों के लिए कानून में कठोर दंड का प्रावधान है। उन्होंने बाल विवाह के दुष्परिणामों और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला और छात्राओं से किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या अपराध की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्राचार्या कीर्ति शर्मा ने की, जबकि मंच संचालन सुमन ने किया। कार्यक्रम में अधिवक्ता रमन मल्होत्रा और अधिवक्ता मोनिका शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिक्षिकाएं मनीषा, निशा और रजनी मौजूद रहीं।

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