मात्र साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची का बलात्कार कर उसकी बेरहमी से हत्या करने वाले दोषी को बुधवार को जिले की पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा व 1 लाख 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट की न्यायधीश डाक्टर आसू संजीव टिंजन ने दोषी को हत्या और पोक्सो एक्ट दोनों में ही उम्रकैद की सजा सुनाते हुए निर्णय में स्पष्ट किया है कि वारंट में इस्तेमाल किए गए शब्द आजीवन कारावास दोषी व्यक्ति की बाकी बची जिंदगी के लिए कारावास माना जाएगा। जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 30 नवंबर 2024 को शाम करीब साढ़े पांच बजे उसकी छोटी बेटी उम्र करीब साढ़े तीन वर्ष अचानक घर से गायब हो गई। पता लगाने पर जानकारी मिली कि गांव का हरीचंद बच्ची को खाने-पीने का सामान दिलाने का लालच देकर पहाड़ में ले गया और वहां बच्ची के साथ जबरदस्ती की। उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ग्रामीणों ने हरीचंद को बच्ची को साथ ले जाते हुए देखा था। परिजनों ने बच्ची की ढूंढ़ा तो रात के करीब 11 बजे बच्ची लहुलुहान अवस्था में पहाड़ में मृत पाई गई।