नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नववर्ष और शादी समारोह में लाइसेंस के बिना शराब परोसना महंगा पड़ेगा। अगर किसी ने लाइसेंस के बिना आयोजन किया तो उन पर जुर्माना लगाने के साथ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। सभी को आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा। इस संबंध में सोमवार को आबकारी विभाग ने चेतावनी जारी की हैं। साथ ही सभी बैंक्वेट हॉल संचालकों को नोटिस जारी किया हैं। मंगलवार से शादियां शुरू हो रही हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ज्यादातर शादी समारोह में शराब भी परोसी जाती है। वहीं नववर्ष की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैंं। जगह-जगह पार्टियों के आयोजन की तैयारी चल रही हैं। पार्टियों की तैयारियों के बीच सोमवार को आबकारी विभाग ने चेतावनी जारी की हैं। विभागीय अफसरों ने बताया कि नववर्ष और शादी समारोह की पार्टी में अगर शराब परोसी जाएगी तो उनको एक दिन का लाइसेंस लेना होगा। उसकी फीस 11000 रुपये हैं। लाइसेंस के बाद ही शराब परोसी जा सकेगी। इस पर नजर रखने के लिए विभाग की सात टीमें तैनात रहेंगी। जो सभी आयोजन पर नजर रखेंगी। अफसरों ने बताया कि लाइसेंस में रात 12 बजे तक शराब परोसने की अनुमति होगी। उसके बाद भी शराब परोसी तो कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में चेतावनी भी जारी कर दी गई हैं। साथ ही शहर की सभी आडब्ल्यूए, एओए और बैंक्वेट हॉल संचालकों के साथ बैठक की जाएगी। उनको जागरूक किया जाएगा। 12 बजे के बाद लेनी होगी विशेष अनुमति बार और क्लब के अलावा अगर किसी जगह पर रात 12 बजे के बाद भी पार्टी जारी रखनी होगी तो उनको इसकी अनुमति लेनी होगी। अफसरों ने बताया कि इसकी विशेष अनुमति दी जाती है। जो जिलाधिकारी के स्तर से जारी होती है। अनुमति के बाद केवल एक घंटा अतिरिक्त पार्टी को जारी रखा जा सकेगा। रात 1 बजे के बाद पार्टी के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। सभी आरडब्ल्यूए, एओए, बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस और रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी किया गया हैं। किसी भी तरह की पार्टी में शराब परोसने से पहले विभाग से लाइसेंस लेना होगा। साथ ही किसी अन्य राज्य की शराब भी नहीं परोस सकेंगे। अगर ऐसा किया तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -सुबोध कुमार श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी