टिहरी जिले में मोबाइल कोर्ट यूनिट वैन सेवा विधिवत शुरू हो गई। बयान दर्ज कराने के लिए मोबाइल सचल वैन गवाह के घर पर पहुंची। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर गवाह के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए।
जरूरतमंदों को घर बैठे ही विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हाईकोर्ट की ओर से टिहरी जिले को मोबाइल वैन सचल कोट यूनिट मुहैया कराई गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/ सिविल जज अशोक कुमार ने बताया कि जाखणीधार ब्लॉक के मोली मय सुनाली गांव निवासी आरोपी इदुल जौहर और उसके बेटे रहीम अहमद के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट नई टिहरी में फौजदार वाद लंबित है। साथ ही सिविल जज कीर्तिनगर की कोर्ट में भी फौजदारी चल रहा है। बताया कि आरोपी दिव्यांग होने के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहा था। इसके बाद आरोपी के प्रार्थना पत्र पर जिला जज अमित कुमार सिरोह ने 18 सितंबर को मोबाइल कोर्ट से गवाही के आदेश दिए थे। आदेश के बाद 25 सितंबर को सचल न्यायालय वाहन को आरोपी के घर भेजा गया। जहां आरोपी व उसके बेटे के बयान दर्ज कराए गए। सचल न्यायालय वाहन में न्यायालय कार्मिक प्रदीप उनियाल, तकनीकी कर्मचारी सोनू पाल, विक्रम सिंह, पीएलवी राजू मिस्त्री मौजूद थे।