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बच्चे पर फायर करने वाले अभियुक्त को 10 साल की कैद

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आयुध अधिनियम के तहत अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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भिलंगना ब्लाक में थाती पट्टी के ग्राम भेटी निवासी रैजा देवी पत्नी गंगा लाल ने 13 फरवरी 2020 को राजस्व पुलिस को दी तहरीर में बताया थ कि उसका 12 वर्षीय बेटा महेश अपराह्न में आंगनबाड़ी केंद्र के मैदान में खेल रहा था। इस दौरान उनकी गेंद रामलाल के मकान में गिर गई। महेश गेंद लेने रामलाल के मकान के पीछेे गया, तो राम लाल ने उसके घर में आए विजय सिंह कंडारी की बंदूक से महेश पर फायर कर दिया। छर्रे लड़के के दाहिने गाल पर लगे। इसी दौरान महेश की दादी वहां पहुंची, तो देखा कि अभियुक्त उसे खींचकर ले जा रहा था। इस बीच लड़के का चाचा हरीश वहां पहुंचा और उसे अस्पताल ले गया। ग्रामीणों ने आरोपियों को घेर कर राजस्व पुलिस के हवाले कर दिया था।
तहरीर के आधार पर राजस्व उपनिरीक्षक ने मामले की जांच के दौरान अभियुक्त रामलाल के मकान के पास खेत में घास के ढेर के अंदर बंदूक और कमरे के अंदर से बारूद बरामद किए। जांच में विजय कंडारी के नाम बंदूक का लाइसेंस नहीं मिला। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बेणी माधव शाह ने पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने अभियुक्त विजय सिंह कंडारी को दोष मुक्त कर आरोपी राम लाल को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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