Ten years in prison for raping a minor
पिथौरागढ़। डरा धमकाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दस साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
धारचूला क्षेत्र की दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ वर्ष 2019 में आरोपी दीपक कुमार टम्टा ने डरा धमकाकर दुष्कर्म किया था। उसने पीड़िता को किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। नाबालिग के गर्भवती होने पर परिजनों ने धारचूला थाने में अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो और धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस में मुकदमा चला। मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने दोषी पाते हुए दीपक कुमार को दस साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त कै द भुगतनी होगी।