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Pauri News: चेक बाउंस के दोषी को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया

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पौड़ी। चेक बाउंस के मामले में दोषी/अपीलार्थी को सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। जनवरी 2017 में एक ठेकेदार ने श्रीनगर के डांग निवासी एक व्यक्ति पर कर्जा लेकर नहीं लौटाने का आरोप लगाया था। ठेकेदार द्वारा दाखिल वाद की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने दिसंबर 2021 में कर्जदार को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास व 5 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई थी।जनपद के कल्जीखाल ब्लॉक निवासी विमल नेगी ने 13 जनवरी 2017 को पौड़ी न्यायालय में एक वाद दाखिल किया। उन्होंने बताया कि श्रीनगर के डांग ऐठाणा निवासी अरविंद भाकुनी से 2014 में हुई जान-पहचान के बाद अरविंद ने उनसे 4 लाख 25 हजार रुपये का कर्जा लिया। साथ ही दो माह में लौटाने का भरोसा दिया।
कर्जा मांगने पर लौटाने में वह आनाकानी करते रहे। बाद में अरविंद ने 15 सितंबर 2016 को एक चेक दिया। जिसे भुगतान के लिए लगाया गया तो वह बाउंस हो गया। मामले की सुनवाई करते हुए 17 दिसंबर 2021 को अदालत ने अरविंद को कर्ज लेकर नहीं लौटाने का दोषी पाया और उसे छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच लाख का अर्थदंड भी लगाया। जिसे अरविंद भाकुनी ने सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में चुनौती दी।
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बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बलूनी ने बताया कि अरविंद भाकुनी ने ठेकेदार विमल नेगी से लिए कर्जे के भुगतान को लेकर 15 सितंबर 2015 को एक चेक दिया था। साथ ही कर्जे की एक लाख 10 हजार की राशि भी लौटाई थी। लेकिन ठेकेदार से चेक वापस नहीं ले पाया था। ठेकेदार द्वारा चेक के साथ छेड़छाड़ किए जाने की भी बात सामने आई। अधिवक्ता बलूनी ने बताया कि सत्र न्यायाधीश पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए कर्ज लेकर नहीं लौटाने के दोषी/अपीलार्थी डांग ऐठाणा निवासी अरविंद भाकुनी को दोषमुक्त करार दिया है।
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