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Pauri News: इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना

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श्रीनगर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवप्रयाग उत्तम सिंह असवाल ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए इसे प्रजातंत्र की रक्षा करने वाला बताया है। कहा कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देनी पड़ेगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन है। आखिर देश का पैसा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, देशवासियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आज तक इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले का नाम नहीं बताया जाता है, जो कि आम जनमानस के सूचना अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आखिर मोदी सरकार चंदा दाताओं का नाम क्यों छिपाना चाहती है। जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग इसका घोर विरोध करती है। संवाद
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