2- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर गौलापार में कोर्ट की शिफ्टिंग को खारिज किया। अब हाईकोर्ट गौलापार नहीं बल्कि कहीं और शिफ्ट होगा। इस मामले में अधिवक्ताओं सहित वादकारियों से राय मांगी गई। राय देने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। वहीं, अखबारों में विज्ञापन देकर भी इनसे राय मांगी जाएगी। शहर और स्थान के चयन को समिति गठित की गई। कोई ऐसा स्थान सुझाने को कहा जहां पचास जजों के कोर्ट और आवास सहित 7000 अधिवक्ता चैंबर्स और चिकित्सा व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकें।
Uttarakhand: हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर बड़ा फैसला, अब यहां नहीं कहीं और शिफ्ट होगा कोर्ट...जानें नया अपडेट
3- मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि पहाड़ में जो निदेशालय स्थापित हैं, कितने विभागों के अफसर देहरादून में कैम्प ऑफिस बनाकर जमे हैं, इसकी रिपोर्ट देने की कहा है।
Uttarakhand: हाईकोर्ट सख्त, कहा- सरकार बताए कितने विभागों के अफसर देहरादून में कैंप ऑफिस बनाकर जमे हैं
4-उत्तराखंड हाईकोर्ट ने व्यापक जनहित को आधार मानकर नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना आवश्यक बताया है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से एक माह के भीतर हाईकोर्ट के लिये उचित स्थान बताने को कहा है।
Uttarakhand: नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करना जरूरी, एक महीने में उचित स्थान चुनें...जानिए और क्या बोली खंडपीठ
5- हल्द्वानी बार एसोसिएशन की शुक्रवार को हुई बैठक में हाईकोर्ट की बेंच को नैनीताल से ऋषिकेश शिफ्ट किए जाने का पुरजोर विरोध किया गया। वक्ताओं ने कहा कि यदि हाईकोर्ट को कहीं अन्यत्र शिफ्ट करना जरूरी है तो उसे नैनीताल जिले में ही कहीं उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट किया जाए।
Uttarakhand: हाईकोर्ट की बेंच को ऋषिकेश शिफ्ट करने को लेकर बवाल, लगातार हो रही हैं बैठक; सुर्खियों में मामला