फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Uttarakhand: हाईकोर्ट नवविवाहित जोड़ों को सुरक्षा संबंधी याचिका पर सरकार को दिए निर्देश, जानें पूरा मामला

Thu, 21 Mar 2024 02:29 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नवविवाहित जोड़ों को सुरक्षा दिए जाने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार को सामान्य दिशा निर्देश देने के लिए कहा है, ताकि ऐसे जोड़े सीधे अपने जिलों से संबंधित पुलिस प्रमुखों (एसएसपी) से संपर्क कर सकें। 
 
विज्ञापन
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हाईकोर्ट ने नवविवाहित जोड़ों को सुरक्षा दिए जाने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को सामान्य दिशा निर्देश देने के लिए कहा है कि ताकि ऐसे जोड़े सीधे अपने जिलों से संबंधित पुलिस प्रमुखों (एसएसपी) से संपर्क कर सकें। 

विज्ञापन


कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस याचिका की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार से कराई जाए। यदि आवश्यक हो याचियों को सुरक्षा दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने एक नवविवाहित जोड़े की ओर से दायर सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। 

ये पढ़ें- Uttarakhand: हाईकोर्ट में 27 और 28  को अवकाश घोषित, इन दो अवकाशों के बदले HC इस दिन खुला रहेगा
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ताओं की शिकायत थी कि उन्हें उनके रिश्ते का विरोध कर रहे परिवारीजनों से खतरा है लिहाजा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। याचियों का कहना था कि वे दोनों ही बालिग हैं। 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें