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Uttarakhad: हाईकोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन को दिए निर्देश, कहा- वाहनों का चालान करना समस्या का समाधान नहीं

Fri, 08 Dec 2023 10:36 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर के आंतरिक मार्गों पर स्थित होटलों स्वामियों और स्थानीय लोगों की ओर से सड़क पर अवैध रूप से वाहन पार्क करने के मामले में पीड़ित लोगों के साथ फिर से बैठक करने के निर्देश दिए हैं। 
 
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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर के आंतरिक मार्गों पर स्थित होटलों स्वामियों और स्थानीय लोगों की ओर से सड़क पर अवैध रूप से वाहन पार्क करने के मामले में पीड़ित लोगों के साथ फिर से बैठक करने के निर्देश दिए हैं। 

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कोर्ट ने पुलिस और जिला प्रशासन से कहा है कि नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए यह बैठक नैनीताल क्लब में आयोजित की जाए। जिला प्रशासन स्थानीय निवासियों की समस्याओं को सुनकर उनके वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था के लिए जगह को चिन्हित करें। कोर्ट ने कहा कि वाहनों का चालान करना समस्या का समाधान नहीं है। पार्किंग की व्यवस्था की  जानी चाहिए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट एसएसपी की ओर से की गई बैठक से संतुष्ट नहीं हुई। इस कारण फिर से पीड़ित लोगों के साथ बैठक करने के लिए कहा है। पीड़ित लोगों की ओर से अधिवक्ता सैय्यद नदीम मून ने कहा कि एसएसपी ने समस्या के निदान करने के लिए जो बैठक बुलाई थी उसमें पीड़ित लोगों को नहीं बुलाया गया। यह बैठक कुछ संगठनों के साथ की गई थी। 
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यह है याचिका
अधिवक्ता श्रुति जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल के आंतरिक मार्गों में स्थित होटल स्वामियों और स्थानीय लोगों की ओर से सड़क पर ही वाहन पार्क किए जा रहे हैं। इस कारण जू रोड, बिड़ला रोड, स्नोव्यू सहित सीआरएसटी रोड पर जाम लग जाता है। 

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