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पतंजलि आयुर्विज्ञान संस्थान की स्पेशल अपील खारिज

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प्रतीकात्मक फोटो।
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी बीएएमएस छात्रों से वसूली गई बढ़ी हुई फीस उन्हें नहीं लौटाने को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान हरिद्वार के प्रधानाचार्य डीएन शर्मा पर अवमानना के आरोप तय करने के लिए 24 मार्च की तिथि तय की थी। संस्थान को बीएएमएस छात्रों को करीब 15 करोड़ की राशि लौटानी है।
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एकलपीठ के इस आदेश को डीएन शर्मा ने स्पेशल अपील के माध्यम से चुनौती दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पतंजलि आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान हरिद्वार के प्रधानाचार्य डीएन शर्मा ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी।
पिथौरागढ़ निवासी शुभम पंत सहित 25 छात्रों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की कहा था कि सरकार ने बीएएमएस की फीस 80 हजार से बढ़ाकर दो लाख 15 हजार कर दी थी। इस शासनादेश को कोर्ट खारिज करने के साथ ही छात्रों से वसूली गई बढ़ी हुई फीस लौटाने का आदेश पारित कर चुकी है लेकिन संस्थान द्वारा फीस नहीं लौटाई गई। संस्थान की ओर से आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए छह माह की मोहलत मांगी गई, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था। संस्थान ने इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ में स्पेशल अपील दायर की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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