नैनीताल। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमुख वन संरक्षक को आठ नवंबर तक आदेश का पालन करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने उन्हें पर कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। भरत सिंह, गब्बर सिंह और 32 अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2020 को सरकार की लगभग 130 स्पेशल अपीलों को निरस्त कर विभिन्न वन प्रभागों में कार्यरत दैनिक श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन व अन्य भत्ते देने के निर्देश दिए गए थे लेकिन अभी तक विभाग ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। इससे पहले भी एकलपीठ ने भी उनके पक्ष में निर्णय दिया था। बाद में सरकार ने स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी।