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मानव स्टोन क्रशर का निरीक्षण कर सात तक रिपोर्ट दें : हाईकोर्ट

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल के बिजिनी बड़ी जाखड़ीधार में मानकों के विपरीत चल रहे स्टोन क्रशर के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मौके का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट सात दिसंबर तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मानव स्टोन क्रशर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तिथि नियत की है।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बिजनी बड़ी निवासी राजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने मानकों के विरुद्ध जाकर मानव स्टोन क्रशर को चलाने की अनुमति दी है। यह स्टोन क्रशर राजाजी नेशनल पार्क के दस किलोमीटर के भीतर चल रहा है जबकि हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने इको सेंसिटिव जोन में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई है। याचिकाकर्ता की ओर से इसे हटाए जाने या इसके चलन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि स्टोन क्रशर के संचालन से पर्यावरण व जंगली जानवरों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। याचिका में राज्य सरकार, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी पौड़ी व मानव स्टोन क्रशर को पक्षकार बनाया गया है।
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